
Digital Rape – जानिए 17 साल की नाबालिक लड़की से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में इस प्रकार के आरोपी को एक रेपिस्ट के समान ही सजा मिल सकती है।
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Digital Rape IN Hindi – यह घटना नोएडा क्षेत्र से सम्बंधित है। सोमवार के दिन को 81 साल का एक बुजुर्ग स्केच आर्टिस्ट गिरफ्तार किया गया। और उस पर 17 वर्ष की नाबालिग लड़की से Digital Rape का आरोप है।
सूत्रों द्वारा पता चला है। कि पीड़ित लड़की आरोपी के एक कर्मचारी की बेटी है, और वह पढ़ाई के लिए पिछले 7 वर्षो से आरोपी के साथ ही रह रही थी। और इस प्रकार की गिरफ्तारी के बाद ‘डिजिटल रेप’ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
डिजिटल रेप क्या होता है। || Digital Rape Kya Hota Hai
वास्तव में लोगो को पता ही नहीं होता है की डिजिटल रेप क्या होता है। और वह इसकी गलत व्याख्या करते है और मानते है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेकेड तस्वीरें या फिर वीडियो के जरिए ऐसा होता है। पर यह आधा ही सच होता है।
Digital Rape – विदेशों में डिजिटल रेप शब्द बहुत समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब हमारे देश के कानून में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। डिजिटल रेप से आशय अंग्रेजी शब्द कोश में उंगली, या अंगूठा, या पैर की अंगुली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है अर्थात निजी अंगों को उंगली से छेड़ने को ही डिजिटल दुष्कर्म या रेप कहते हैं।
डिजिटल रेप किस प्रकार से अलग है।
रेप और Digital Rape में सीधा फर्क है और वह रिप्रोडक्टिव आर्गन के इस्तेमाल का। हालांकि यह कानून की नजर में रेप व डिजिटल रेप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। साल – 2012 से पहले डिजिटल रेप को केवल छेड़छाड़ के दायरे में रखा था, BUT निर्भया केस के बाद इसे Rape की कैटेगरी में जोड़ दिया गया है।
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दिसंबर साल के – 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया केस के बाद यौन हिंसा से जुड़े सभी कानूनों की समीक्षा की गई थी। India के पूर्व चीफ जस्टिस मुख्य माननीय न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। और इनमें से कई को पुराने अपनाते कानून को बदला गया।
और साल – 2013 में Rape की परिभाषा को फोर्स्ड पीनो-वजाइनल पेनिट्रेशन से बढ़ाया गया है। और New परिभाषा के मुताबिक, अब किसी महिला के बॉडी में किसी भी चीज या फिर शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना रेप की श्रेणी माना गया है।
IPC की धारा – 376 की खामियां उजागर होने के बाद इसमें प्रमुख बदलाव किया गया
मुंबई व दिल्ली में हुई इस प्रकार की इन 2 डिजिटल रेप की घटनाओं ने IPC की धारा – 376 की खामियों को उजागर किया और जो यह रेप के अपराधों से संबंधित हैं क्याेंकि Digital Rape के तहत हुए अपराध में जिसमें यह मूल रूप से उंगलियों या
फिर किसी बाहरी वस्तु या फिर मानव शरीर के किसी Other पार्ट्स का यूज कर महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया था, BUT इसे किसी भी धारा के अनुसार अपराध नहीं माना गया। और इसी बात को देखते हुए रेप की परिभाषा में बदलाव कर डिजिटल रेप ( Digital Rape ) को भी इसमें शामिल किया।
आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है
IPC की धारा – 376 में के तहत मुताबिक, डिजिटल रेप ( Digital Rape ) का दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। और कुछ मामलों में यह सजा अधिकतम 10 साल या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है।
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